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छत्तीसगढ़

Raipur Hyper Club Video: राजधानी के इस क्लब में देर रात बवाल, नार्थ ईस्ट की युवतियों के साथ आरोपी ने की गंदी हरकत, अब घटना का वीडियो आया सामने    

Raipur Hyper Club Video राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां देर रात VIP रोड स्थित हायपर क्लब (Hyper Club) में जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट और झूमाझटकी में बदल गया।

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Raipur Hyper Club Video राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां देर रात VIP रोड स्थित हायपर क्लब (Hyper Club) में जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट और झूमाझटकी में बदल गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। दरअसल, गुढियारी निवासी पवन सिंह ठाकुर देर रात VIP रोड स्थित हायपर क्लब पहुंचे हुए थे और वहां पर कई फैमिली आई थी और नार्थ ईस्ट की युवतियां भी पहुंची हुई थी, पहले वे नॉर्थ ईस्ट की युवतियां है उसके हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद जब बाहर निकाला गया तो वहां पर जो टाटीबंध इलाके का एक परिवार के महिला की हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगे। जिसके बाद महिला के पति और उसके दोस्त ने उसकी जमकर पिटाई की और जब इस बात को लेकर विरोध किया तो आरोप ने उसके साथ ​गाली गलौज की।

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घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी आरोपी ने हंगामा किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद आरोपी पवन सिंह ठाकुर को थाना लाया गया और उसके खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

 

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छत्तीसगढ़

Ambikapur Crime News: अंबिकापुर में बछड़े को मारकर खाते पकड़े गए 4 आरोपी.. सख्ती से पूछताछ जारी, पहले लगे थे और भी गंभीर आरोप                           

Ambikapur Crime News: अम्बिकापुर जिले से एक हैरान और ऑपरेशन कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने चार आरोपियों को बछड़े का मांस खाते हुए गिरफ्तार किया है

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Ambikapur Crime News: अम्बिकापुर जिले से एक हैरान और ऑपरेशन कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने चार आरोपियों को बछड़े का मांस खाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले के 4 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। (Ambikapur Calf Killing Case) यह पूरा मामला धौरपुर थानाक्षेत्र के तेयुरपारा इलाके का है। गौरतलब कि, इस घटना से ठीक एक दिन पहले गाय को काटकर खाने के आरोप भी लगे थे। बहरहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।

एबीवीपी ने खोला निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा

सरगुजा जिले में निजी स्कूलों के मनमानी और बेतहाशा फीस वृद्धि को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किय। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के लापरवाह रवैया के कारण निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं ,यहां बेतहाशा फीस वृद्धि तो की गई है साथ ही साथ दुकानों से सेटिंग कर यहां किताबें कॉपी और ड्रेस बेचने का खेल भी खेला जा रहा है जिससे अभिभावक बेहद परेशान है मगर शिक्षा विभाग इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल संचालक एक खास दुकान से सेटिंग कर महंगे बुक और कॉपियां बिक्री करते हैं, जिनका कमीशन स्कूल को भी दिया जाता है। यही नहीं ड्रेस से लेकर स्कूल में उपयोग होने वाली कॉपी और अन्य सामान भी खास दुकानों से ही मिलते हैं। (Ambikapur Calf Killing Case) ऐसे में आम आदमी या अभिभावक यह व्यवस्था नहीं कर पाता तो उन्हें स्कूल की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में शिक्षा विभाग को संज्ञान लेकर इस ओर कार्रवाई करना चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह भी आरोप है कि शिक्षा विभाग यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो यह साफ है कि उन्हें शिक्षा विभाग का भी संरक्षण प्राप्त है। इधर शिक्षा विभाग ने समय-समय पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की दलील देने के साथ ही साथ यह भी कहा कि आगे कार्रवाई तेज की जाएगी और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।

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छत्तीसगढ़

खरखरा डैम में युवक डूबा, घंटों की तलाश के बाद भी नहीं मिला शव

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां डौंडीलोहारा स्थित खरखरा डैम में एक युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है।

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छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां डौंडीलोहारा स्थित खरखरा डैम में एक युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए खरखरा डैम गया हुआ था। इसी दौरान दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गया। टीम द्वारा डैम में लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है।

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डूबने वाले युवक की पहचान प्रवीण ठाकुर (उम्र लगभग 27 वर्ष) के रूप में हुई है, जो तुलसीपुर क्षेत्र में मस्जिद के सामने का निवासी बताया जा रहा है।

फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीम द्वारा युवक की तलाश जारी है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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छत्तीसगढ़

Bilaspur High Court Verdict : ‘सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं’.. इस मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, ट्रायल कोर्ट के फैसले को माना सही                           

Bilaspur High Court Verdict: हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्ज़ी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता।

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Bilaspur High Court Verdict: हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्ज़ी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।

शादी के बहाने बनाए संबंध

दरअसल, Bemetara जिला निवासी रेप पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट से आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि वह एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में मजदूरी करने जाती थी। वहां गांव के दूसरे लोग भी काम करने जाते थे। गांव का एक व्यक्ति, यानी आरोपी भी वहां काम के लिए जाता था। 19 जून 2022 को आरोपी ने उससे बात करना शुरू किया और कहा कि वह उससे शादी करेगा, उसे रानी की तरह रखेगा, और शादी का वादा करके उसे बहलाया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे बार-बार शादी का वादा करके फुसलाया और उससे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा।

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पहले से शादीशुदा थी महिला

25 जुलाई 2022 को सुबह करीब 4:00 बजे, जब शिकायतकर्ता शौच के लिए जा रही थी, तो आरोपी उससे मिला और फिर कहा कि वह उससे शादी करेगा तथा फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय लाइट चली गई और आरोपी उसे अपने घर ले गया एवं संबंध बनाए। जब आरोपी ने संबंध बनाए, तब वह तीन माह की गर्भवती थी। लोकलाज के भय से उसने घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया। बाद में पति के पूछने पर घटना की जानकारी दी, इसके बाद मामले की रिपोर्ट लिखाई गई।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दोषमुक्त

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयानों को देखने से यह साफ है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित हो सके कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने या चोट पहुंचाने का डर दिखाकर उसकी सहमति ली थी। इस केस में ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पीड़िता ने अपनी सहमति इसलिए दी क्योंकि उसे लगता था कि वह कानूनी तौर पर शादीशुदा है।

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सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं

इसके उलट, पीड़िता पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति से शादीशुदा थी और गर्भवती भी थी। इस केस में यह भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर पाई थी। पीड़िता के कोर्ट में दिए गए बयानों को देखने से यह साफ है कि आरोपी ने सहमति से पीड़िता के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्ज़ी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

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