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थाना तोरवा के द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

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बिलासपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारुल माथुर द्वारा थाना प्रभारियों को नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था इसी निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर राजेंद्र कुमार जयसवाल नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में थाना तोरवा में पुलिस टीम का गठन कर मुखबीर सक्रिय किया गया मुखबिर की सूचना पर थाना तोरवा के अलग-अलग क्षेत्रों से नशीली दवा तथा अवैध शराब बेचने वाले व्यक्तियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा इनके विरुद्ध अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की गई कुल 5 प्रकरण में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया

1)अपराध क्रमांक 375 22 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट
नाम आरोपी -अखिलेश देवांगन पिता चंद्र कुमार देवांगन उम्र 30 साल पता लाल खदान मस्जिद के आगे वार्ड क्रमांक 9
मुकेश देवांगन पिता चंद्र कुमार देवांगन उम्र 40 साल पता लाल खदान मस्जिद के आगे वार्ड क्रमांक 09 थाना तोरवा जिला बिलासपुर जप्त मशरूका- नशीली दवाई नाइट्रोमेस टेबलेट 105 नग गोली एविल 5 नग नगदी रकम 1030 रुपए एक नीडल एक कैची

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(2) अपराध क्रमांक 377/22 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट
नाम आरोपी -दूजा भाई पति स्वर्गीय मनहरण उम्र 52 साल पता लाल खदान चौक से गली तोरवा ललित वर्मा पिता जीवन लाल वर्मा उम्र 22 साल पता लाल सलाम गायत्री मंदिर के पास तोरवा
जब्ती मशरूका- नशीली दवाई NITROMEC10 TABLE -110 नग 03 नग IUPRINE नगदी रकम 1060 रुपए 8 नीडील सुई एक छोटी कैची जुमला कीमती 1985 रुपएथाना तोरवा जिला बिलासपुर

(3)अपराध क्रमांक 378/ 22
धारा 34(2) आबकारी एक्ट
नाम आरोपी- विनोद कुमार भोई पिता मोतीलाल उम्र 40 साल पटेल मोहल्ला तोरवा
नंदू पटेल पिता गणेश पटेल उम्र 30 साल पता पटेल मोहल्ला तोरवा
जप्त मशरूका -25 नग देसी मसाला शराब एवं 25 नग देसी प्लेन शराब कूल 9 लीटर एवं जुपिटर स्कूटी जुमला कीमती 54,500 रुपए

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(4)अपराध क्रमांक 379 /22
धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
नाम आरोपी -भुनेश्वर साहू पिता लेख राम साहू उम्र 29 साल पता नवागांव थाना सीपत हाल मुकाम हेमू नगर थाना तोरवा जप्त मशरूका -50 देसी प्लेन शराब कुल 9 लीटर कीमती ₹4000 रुपएथाना तोरवा जिला बिलासपुर

(5)अपराध क्रमांक 380 /22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट 25 आर्म्स एक्ट
नाम आरोपी -मुकुल यादव पिता राजेश यादव उम्र 20 साल पता पंप हाउस तोरवा बिलासपुर
फारुख मियां पिता फैजल मियां उम्र 23 साल कासिम पारा थाना तोरवा
जप्त मशरूका -50 पाव देसी प्लेन मदिरा एवं दोनों चाकू जुमला कीमती ₹4000

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CG News: भतीजे-भतीजी ने की बड़ी मां की हत्या, मुर्गा-दारु पार्टी में विवाद के बाद जलाकर मारा

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अंबिकापुर में भतीजा और भतीजी ने मिलकर अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी। घर में मुर्गा और दारु की पार्टी चल रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भतीजा और भतीजी ने मिलकर अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी। घर में मुर्गा और दारु की पार्टी चल रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद दोनों ने मिलकर चूल्हे में जल रही लकड़ी से पहले हमला करते हुए आग से जलाकर मौत के घाट उतार दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चटकपुर में यह घटना घटी है। मृतिका अपनी भतीजी प्रभा विश्वकर्मा को लड़कों के साथ घूमने से मना करती थी। जिससे नाराज होकर भतीजी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी भतीजा अमृत विश्वकर्मा और भतीजी प्रभा विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

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Digital Arrest Scam: CBI अफसर बनकर बुजुर्ग से ₹1 करोड़ की ठगी,15 दिन तक घर में किया ‘डिजिटल अरेस्ट’

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Digital Arrest Scam: गुजरात के सूरत से एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने अपने जीवनभर की जमापूंजी कुल ₹1.15 करोड़ गंवा दिए।

Digital Arrest Scam: देशभर में डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest ) स्कैम के मामले बढ़ते ही जा रहे है। आए दिन किसी न किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इस स्कैम का शिकार बनकर अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी को गवां चुके हैं। इसी बीच, डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया है। जिसके चलते ठगों ने गुजरात के एक 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम का शिकार बनाया और उन्हें उनके ही घर में 15 दिनों तक वर्चुअली रूप से डिजिटली अरेस्ट किया। जिसमें बुजुर्ग ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे गंवा दिए।

क्या था पूरा मामला
दरअसल, साइबर अपराधियों ने गुजरात के 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ठगी की शुरुआत की। धोखेबाजों ने पीड़ित को व्हाट्सएप कॉल करके सबसे पहले खुदको एक CBI अधिकारी बताया और उन्होंने कॉल पर कहा कि उनके नाम से एक पार्सल मुंबई से चीन भेजा गया है, जिसमें कथित तौर पर 400 ग्राम MD ड्रग्स थे। फिर गिरोह ने बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी दी और दवाव बनाकर उनसे मोटी रकम ऐंठने का खेल शुरू किया।

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धोखेबाजी का यह सिलसिला पीड़ित के साथ यही तक नहीं रुका बल्कि बुजुर्ग को पूरे 15 दिनों तक उनके ही घर में वर्चुअली तौर पर डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। फिर ठगों ने पीड़ित की बैंक डिटेल निकालकर ₹1.15 करोड़ की राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली।

इस पूरी घटना के बारें में जब बुजुर्ग के परिजनों को पता लगा तो उन्होंने 29 अक्टूबर को सूरत की साइबर सेल में धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46 डेबिट कार्ड, 23 चेकबुक, 28 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए। धोखेबाजों ने कई बैंक खातों और कंपनियों के रबर स्टांप का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया था।

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गिरोह का मास्टरमाइंड फरार
सूरत की क्राइमब्रांच ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभी तक उन्होंने 5 अपराधियों- रमेश सुराना, उमेश जिंजाला, नरेश सुराना, राजेश देवड़ा और गौरांग राखोलिया को पकड़ लिया है। हालांकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पार्थ गोपानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस कहना है कि यह अपराधी कंबोडिया में है। पुलिस ने इस रैकेट का खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरा रैकेट चीन की एक गैंग की मदद से चलाया जा रहा था। बता दें, गिरोह ने बुजुर्ग व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया और डरा-धमकाकर करोड़ों रुपए ऐठ लिए गए।

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Bilaspur News: शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी मोपका पुलिस के गिरफत में

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आरोपी के दुबई भागने की योजना की सूचना मिलने पर तत्काल टीम बनाकर मुंबई से पकड़ा गया

आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

आरोपी – रंजीता कुमार गौड़ा पिता भांजा किशोर गौड़ा उम्र 20 वर्ष पता बडा पड़ा थाना भांजा नगर जिला गंजम उड़ीसा

विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2024 को प्रार्थीया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रंजीता कुमार निवासी उड़ीसा से मोबाइल के माध्यम से जान पहचान हुआ था। दिनांक 15.04.2022 को आरोपी रंजीता कुमार ने पीड़िता को साईं अनंत होटल मोपका मे बुला कर शादी करने का झांसा देकर पीड़ता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा मे अपराध क्रमांक 1408/2024 धारा 376(2)(N) भा द वि कायम कर विवेचना मे लिया गया | आरोपी के पता साजी के दौरान आरोपी के द्वारा पीड़िता को फोन कर बताया की वह पुलिस की ग्रिफ्तारी के डर से विशाखापट्नम से मुंबई जा रहा वहा से दुबई भाग जायेगा।

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वरिष्ठ अधिकिारियो को तत्काल अवगत कराया गया, जिनके द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरुफतार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में पु स के मोपका प्रभारी उपनिरीशक रामनरेश यादव आरक्षक दीपक खांडेकर के दुवरा तत्काल मुंबई जा कर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के सामने से आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा को अभिरक्षा मे लेकर मोपका चौकी सरकंडा लेकर आये। आरोपी से पूछताछ किया गया जो बताया की पीड़िता की रिपोर्ट बाद से भाग कर दुबई जाने का योजना बनाया था।

जो उड़ीसा से दुबई का जाने का पासपोर्ट व वीजा तैयार करवाकर विशाखापट्नम से मुंबई आया और दिनांक 28.11.2024 को दुबई जाने वाले थे। आरोपी के दुवरा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा पिता भांजा किशोर गौड़ा उम्र 20 वर्ष पता बडा पड़ा थाना भांजा नगर जिला गंजम उड़ीसा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया I
इस कार्यवाही में उप निरीक्षक रामनरेश यादव , आर दीपक खांडेकर व साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।

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