क्राइम
Crime News: धारदार हथियार लहराने वाला आरोपी मोपका पुलिस की गिरफ्त में

मामले का संक्षिप्त विवरण
आज दिनांक 17.10.2024 को मोपका थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब तीन लोगों को सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियारों के साथ आम लोगों को धमकाते हुए पाया गया। यह घटना बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धान मंडी के सामने मुख्य सड़क पर घटी, जहां तीन आरोपियों ने चाकू और चापड़ जैसे हथियार लेकर लोगों को भयभीत किया।
पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना
मामले की शुरुआत तब हुई जब टाउन भ्रमण के दौरान पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि धान मंडी के सामने तीन व्यक्ति धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के बारे में अवगत कराया और निर्देशानुसार कार्यवाही शुरू की गई।
अधिकारियों की भूमिका और घेराबंदी
इस घटना पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के निर्देशन में कार्यवाही की गई। नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी सरकंडा के नेतृत्व में रामनरेश यादव की अगुवाई में एक पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। तीनों आरोपियों को उनके कब्जे में धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया।
- विष्णु सिंह चौहान, पिता रामभजन चौहान, उम्र 26 वर्ष, निवासी कूटीपारा मोपका चौकी, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।
- मेलविन फ्रेंकलिन, पिता एलबर्ट फ्रेंकलिन, उम्र 29 वर्ष, निवासी कूटीपारा मोपका चौकी, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।
- शशांक सिंह उर्फ अमन सिंह ठाकुर, पिता मानसिंह ठाकुर, उम्र 26 वर्ष, निवासी कूटीपारा मोपका चौकी, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।
जप्त किए गए हथियार
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने तीनों के पास से दो चाकू और एक चापड़ जप्त किया। इन धारदार हथियारों के साथ आरोपियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई।
पुलिस की तत्परता और कार्यवाही
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
न्यायिक प्रक्रिया
आरोपियों को गिरफ़्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ पर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस घटना की पूरी जानकारी न्यायालय को दी गई और इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही जारी है।
आर्म्स एक्ट के प्रावधान और कानूनी पहलू
आर्म्स एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस धारदार हथियार रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, वे न केवल हथियार रखने के जुर्म को कवर करती हैं, बल्कि सार्वजनिक स्थान पर भय का वातावरण उत्पन्न करने के अपराध को भी सम्मिलित करती हैं।
आम जनता की सुरक्षा पर उठते सवाल
यह घटना आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के प्रति कई सवाल उठाती है। एक सार्वजनिक स्थान पर तीन व्यक्तियों का इस तरह हथियार लहराकर लोगों को भयभीत करना दर्शाता है कि कानून-व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।
पुलिस की तत्परता के लिए सराहना
इस घटना में पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि समय पर कार्रवाई के कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जो कानून-व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।
आरोपियों की पृष्ठभूमि की जांच
अब पुलिस की जांच इस दिशा में भी बढ़ेगी कि आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके अलावा, उनके हथियारों का स्रोत और उनकी इस हरकत का कारण भी जानने का प्रयास किया जाएगा।
घटनास्थल पर पुलिस की सतर्कता
इस घटना ने यह साबित कर दिया कि पुलिस की सतर्कता अपराधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि टाउन भ्रमण के दौरान सूचना न मिलती, तो स्थिति और बिगड़ सकती थी।
जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता
इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आम जनता को भी सतर्क रहना चाहिए। किसी भी संदेहास्पद गतिविधि को तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, ताकि समय पर कार्यवाही की जा सके।
अपराध रोकने के लिए पुलिस की रणनीतियाँ
पुलिस विभाग लगातार अपनी रणनीतियों में सुधार कर रहा है ताकि अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। सामुदायिक पुलिसिंग, गश्त, और टाउन भ्रमण जैसी योजनाएँ इस दिशा में कारगर साबित हो रही हैं।
निष्कर्ष
मोपका पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। आरोपियों की गिरफ्तारी ने न केवल एक अपराध को रोका बल्कि जनता के बीच सुरक्षा की भावना को भी मजबूत किया। हालांकि, इस घटना ने कानून-व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है।
FAQs
- आर्म्स एक्ट क्या है और इसके तहत क्या-क्या अपराध आते हैं?
आर्म्स एक्ट, 1959 एक कानून है जो भारत में हथियारों के स्वामित्व, निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करता है। इसके तहत बिना लाइसेंस हथियार रखना या उपयोग करना अपराध माना जाता है। - आरोपियों को कितने समय तक रिमांड पर रखा जा सकता है?
न्यायिक रिमांड की अवधि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है, जो मामले की गंभीरता और जांच की आवश्यकता पर निर्भर करती है। - क्या आम जनता को इस तरह की घटनाओं की सूचना पुलिस को देनी चाहिए?
हां, किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना पुलिस को देना आम जनता का कर्तव्य है ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। - इस मामले में कौन-कौन से धाराएं लगाई गई हैं?
आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं, जो बिना लाइसेंस धारदार हथियार रखने और सार्वजनिक स्थान पर भय उत्पन्न करने से संबंधित हैं। - पुलिस की तत्परता इस मामले में कैसे महत्वपूर्ण साबित हुई?
पुलिस की समय पर और सक्रिय कार्यवाही ने एक गंभीर घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे किसी प्रकार का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।
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CG News: भतीजे-भतीजी ने की बड़ी मां की हत्या, मुर्गा-दारु पार्टी में विवाद के बाद जलाकर मारा

अंबिकापुर में भतीजा और भतीजी ने मिलकर अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी। घर में मुर्गा और दारु की पार्टी चल रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया।
अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भतीजा और भतीजी ने मिलकर अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी। घर में मुर्गा और दारु की पार्टी चल रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद दोनों ने मिलकर चूल्हे में जल रही लकड़ी से पहले हमला करते हुए आग से जलाकर मौत के घाट उतार दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चटकपुर में यह घटना घटी है। मृतिका अपनी भतीजी प्रभा विश्वकर्मा को लड़कों के साथ घूमने से मना करती थी। जिससे नाराज होकर भतीजी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी भतीजा अमृत विश्वकर्मा और भतीजी प्रभा विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
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Digital Arrest Scam: CBI अफसर बनकर बुजुर्ग से ₹1 करोड़ की ठगी,15 दिन तक घर में किया ‘डिजिटल अरेस्ट’

Digital Arrest Scam: गुजरात के सूरत से एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने अपने जीवनभर की जमापूंजी कुल ₹1.15 करोड़ गंवा दिए।
Digital Arrest Scam: देशभर में डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest ) स्कैम के मामले बढ़ते ही जा रहे है। आए दिन किसी न किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इस स्कैम का शिकार बनकर अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी को गवां चुके हैं। इसी बीच, डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया है। जिसके चलते ठगों ने गुजरात के एक 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम का शिकार बनाया और उन्हें उनके ही घर में 15 दिनों तक वर्चुअली रूप से डिजिटली अरेस्ट किया। जिसमें बुजुर्ग ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे गंवा दिए।
क्या था पूरा मामला
दरअसल, साइबर अपराधियों ने गुजरात के 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ठगी की शुरुआत की। धोखेबाजों ने पीड़ित को व्हाट्सएप कॉल करके सबसे पहले खुदको एक CBI अधिकारी बताया और उन्होंने कॉल पर कहा कि उनके नाम से एक पार्सल मुंबई से चीन भेजा गया है, जिसमें कथित तौर पर 400 ग्राम MD ड्रग्स थे। फिर गिरोह ने बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी दी और दवाव बनाकर उनसे मोटी रकम ऐंठने का खेल शुरू किया।
धोखेबाजी का यह सिलसिला पीड़ित के साथ यही तक नहीं रुका बल्कि बुजुर्ग को पूरे 15 दिनों तक उनके ही घर में वर्चुअली तौर पर डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। फिर ठगों ने पीड़ित की बैंक डिटेल निकालकर ₹1.15 करोड़ की राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली।
इस पूरी घटना के बारें में जब बुजुर्ग के परिजनों को पता लगा तो उन्होंने 29 अक्टूबर को सूरत की साइबर सेल में धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46 डेबिट कार्ड, 23 चेकबुक, 28 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए। धोखेबाजों ने कई बैंक खातों और कंपनियों के रबर स्टांप का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया था।
गिरोह का मास्टरमाइंड फरार
सूरत की क्राइमब्रांच ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभी तक उन्होंने 5 अपराधियों- रमेश सुराना, उमेश जिंजाला, नरेश सुराना, राजेश देवड़ा और गौरांग राखोलिया को पकड़ लिया है। हालांकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पार्थ गोपानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस कहना है कि यह अपराधी कंबोडिया में है। पुलिस ने इस रैकेट का खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरा रैकेट चीन की एक गैंग की मदद से चलाया जा रहा था। बता दें, गिरोह ने बुजुर्ग व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया और डरा-धमकाकर करोड़ों रुपए ऐठ लिए गए।
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Bilaspur News: शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी मोपका पुलिस के गिरफत में

आरोपी के दुबई भागने की योजना की सूचना मिलने पर तत्काल टीम बनाकर मुंबई से पकड़ा गया
आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
आरोपी – रंजीता कुमार गौड़ा पिता भांजा किशोर गौड़ा उम्र 20 वर्ष पता बडा पड़ा थाना भांजा नगर जिला गंजम उड़ीसा
विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2024 को प्रार्थीया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रंजीता कुमार निवासी उड़ीसा से मोबाइल के माध्यम से जान पहचान हुआ था। दिनांक 15.04.2022 को आरोपी रंजीता कुमार ने पीड़िता को साईं अनंत होटल मोपका मे बुला कर शादी करने का झांसा देकर पीड़ता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा मे अपराध क्रमांक 1408/2024 धारा 376(2)(N) भा द वि कायम कर विवेचना मे लिया गया | आरोपी के पता साजी के दौरान आरोपी के द्वारा पीड़िता को फोन कर बताया की वह पुलिस की ग्रिफ्तारी के डर से विशाखापट्नम से मुंबई जा रहा वहा से दुबई भाग जायेगा।
वरिष्ठ अधिकिारियो को तत्काल अवगत कराया गया, जिनके द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरुफतार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में पु स के मोपका प्रभारी उपनिरीशक रामनरेश यादव आरक्षक दीपक खांडेकर के दुवरा तत्काल मुंबई जा कर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के सामने से आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा को अभिरक्षा मे लेकर मोपका चौकी सरकंडा लेकर आये। आरोपी से पूछताछ किया गया जो बताया की पीड़िता की रिपोर्ट बाद से भाग कर दुबई जाने का योजना बनाया था।
जो उड़ीसा से दुबई का जाने का पासपोर्ट व वीजा तैयार करवाकर विशाखापट्नम से मुंबई आया और दिनांक 28.11.2024 को दुबई जाने वाले थे। आरोपी के दुवरा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा पिता भांजा किशोर गौड़ा उम्र 20 वर्ष पता बडा पड़ा थाना भांजा नगर जिला गंजम उड़ीसा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया I
इस कार्यवाही में उप निरीक्षक रामनरेश यादव , आर दीपक खांडेकर व साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।
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