
बिलासपुर| प्रशांत अग्रवाल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशन में लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है । लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय...

बिलासपुर| एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत श्री प्रशांत अग्रवाल पुलिस...

बिलासपुर| कोरोना वायरस के नये वेरिएन्ट के खतरे को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित प्रतिबंधों में समुचित छूट के साथ-साथ लोकहित में सार्वजनिक गतिविधियों एवं आवागमन...

बिलासपुर| महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी, बिल्हा, बिलासपुर, सकरी, सीपत, सरकण्डा, तखतपुर एवं कोटा अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में...

बिलासपुर| वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही के एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा आमजन, नागरिकों को कोविड-19 महामारी से बचने के लिए लगातार प्रेरित कर रहें हैं...

PSO Rape Nurse Rohtak : हरियाणा एक ओर सरकार आहें भर रही है कि प्रदेश में महिला सुरक्षित है, लेकिन सरकार ने रहने वाले ही प्रदेश...

रायपुर।छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, यहां कुल मिलाकर भारतीय व राज्य पुलिस सेवा के 40 अधिकारियों का तबादला किया गया है, इनमें...

छत्तीसगढ़ केसरी| सोशल मीडिया की दुनिया में कब, क्या चीज वायरल हो जाए ये कोई नहीं जानता? कईयों की तो रातोंरात किस्मत बदल गई. वहीं, कुछ...

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है जहां एक डॉक्टर ने कुत्ते के साथ बलात्कार की घिनौनी...

रायपुर| कलेंक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर जिला में आमजनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश तक आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया हैं|इस आदेश के तहत स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएँ जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित प्राचार्य सुचारु व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेगें। सभी कोचिंग क्लासेंस में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक हेतु अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघन पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
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