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छत्तीसगढ़

बिलासपुर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने जनदर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगो की समस्या, किया निराकरण

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 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम जनता की समस्याओं को सुनने एवं निराकरण हेतु जनदर्शन लगाये जाने के निर्देश के परिपालन में जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अति.पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, शहर, आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. एवं अनुभाग के पुलिस अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनदर्शन के माध्यम से जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है । आज दिनांक 04.01.2022 को पारूल माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित जनदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनवाई के लिये कार्यालय में उपस्थित हुये 16 शिकायतकर्ताओं की शिकायतें समक्ष में सुनी गईं तथा शिकायतों का निराकरण किया गया। *
  • आवेदक गुलवीर कौर, निवासी जे.पी.विहार, मंगला के द्वारा लतीफ अहमद के विरूद्ध धोखे में रखकर इकरार नामा कराने व रकम वापस दिवालने की शिकायत की गई है । आवेदक की शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सिविल लाईन, बिलासपुर को निर्देशित किया गया ।
  • आवेदक समारू मनहर, ग्राम अटर्रा, थाना हिर्री के द्वारा श्रीमती शीतल बाई के द्वारा अनुबंधित भूमि को छल कपट पूर्वक विक्रय किये जाने पर उसके द्वारा दी गई रकम वापस दिलवाने हेतु आवेदउन दिया गया है । आवेदक की शिकायत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी हिर्री को निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदक लक्ष्मी नारायण कसेर, ग्राम नगोई थाना सरकण्डा द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करने व धमकी दिये जाने की शिकायत की गई है । शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सरकण्डा को निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदक सुखीदास मानिकपुरी, ग्राम बिरगहनी, थाना रतनपुर के द्वारा उसकी भूमि के संबंध में एन.टी.पी.सी. में नौकरी हेतु तथा परिजन द्वारा परेशान करने की शिकायत की गई है । थाना प्रभारी कोटा को शिकायत के तथ्यों की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदक दीपक दुबे, ग्राम सैदा थाना सकरी के द्वारा झूठा दहेज का परिवाद दायर कर मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की गई है । शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सकरी को निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदक रविकांत दुबे के द्वारा पुलिस पेट्रोल पंप में कार्य करने हेतु प्रस्तुत आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रक्षित निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदक जुगल किशोर साहू, ओम नगर, जरहाभाठा, बिलासपुर के द्वारा गाड़ी का सामान चोरी होने, कल्लू गैरेज के द्वारा मरम्मत के लिये परेशान करने तथा कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई है । शिकायत पर वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी, रतनपुर को निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदिका आरती नंदेश्वर, पंचशील नगर, तिफरा के द्वारा दहेज प्रताड़ना के मामले में कार्यवाही हेतु शिकायत की गई है । इस संबंध में महिला थाना प्रभारी को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदिका रधा बाई, ग्राम मोहतराई, थाना रतनपुर के द्वारा पानी भरने के विवाद पर गाली गलौच करने की शिकायत की गई है । आवेदिका की शिकायत थाना रतनपुर भेजकर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदक राम सिंह केंवट, देवरीडीह, पुराना पावर हाउस, बिलासपुर के द्वारा बेटों को डरा धमकाकर रकम लूटने की शिकायत की गई है । शिकायत थाना प्रभारी तोरवा को आवेदक जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।
  • आवेदिका अनुराधा राठौर, विजयापुरम कालोनी, बिलासपुर के द्वारा गुड्डु सिंह एवं चिरंजीव कुमार के द्वारा जे.सी.बी. मशील का किराया नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत थाना प्रभारी सरकण्डा को जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु भेजी गई है ।
  • आवेदक राजेन्द्र साहू, निवासी सकरी के द्वारा उसके परिजनों द्वारा किये गये हमले पर सामान्य धाराओं में कार्यवाही की शिकायत की गई है । थाना प्रभारी सकरी को शिकायत के तथ्यों की जांच कर यथेष्ठ वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदिका गंगोत्री साहू, पुलिस कालोनी तिफरा के द्वारा दीनानाथ यादव द्वारा मकान विक्रय एवं रजिस्ट्र के बाद भी मकान का कब्जा नहीं देने की शिकायत की गई है । थाना प्रभारी सिरगिट्टी को अनावेदक को बुलवाकर तत्काल वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।
  • आवेदिका आवेदक दुर्गा प्रसाद, राम्हेपुर, थाना लोरमी, मुंगेली के द्वारा सरिता शर्मा पति राकेश शर्मा के द्वारा एक जमीन की धोखाधड़ी कर चार लोगों को विक्रय करने की शिकायत की गई है । इस संबंध में अति.पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिलासपुर को जांच के निर्देश दिये गये हैं ।
  • आवेदक आवेदक शेख इमरान खान, निवासी तालापारा, बिलासपुर के द्वारा अनावेदक राहुल गुप्ता के विरूद्ध दूसरे की वाहन को अनुबंध के माध्यम से विक्रय कराकर वाहन की एन.ओ.सी. नहीं दिलवाने की शिकायत की गई है । थाना प्रभारी सिविल लाईन को शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदिका कौशिल्या बाई, निवासी बेलतरा, थाना रतनपुर के द्वारा अनावेदक सुजित नाथ साव के द्वारा गाली गलौच करने व पति को मरवाने की धमकी देने की शिकायत की गई है । आवेदिका की शिकायत वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी रतनपुर को भेजी गई है ।
  • आवेदिका पुष्पा जगत, निवासी उरगा सिलयारी कोरबा के द्वारा उसकी पुत्री को गुलशन द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ भगाने की शिकायत की गई है । आवेदिका की शिकायत थाना प्रभारी बिल्हा को प्रेषित कर तत्काल पतासाजी करने के निर्देश दिये गये हैं ।
  • आवेदिका सीमा पटेल, बाम्बे आवास, कोनी के द्वारा लोन दिलवाने के नाम पर विनोद तेनतुल्क के द्वारा धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई है । आवेदिका की शिकायत थाना प्रभारी कोनी को जांच व वैधानिक कार्यवाही हेतु भेजी गई है ।
  • आवेदक सौरभ यादव, निवासी कालीबाड़ी, बंगालीपारा, सरकण्डा के द्वारा कोमल साहू के विरूद्ध भूमि विक्रय करने में धोखाधड़ी करने पर रकम वापस दिलवाये जाने की शिकायत की गई है । शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सरकण्डा को निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदिका सोना शर्मा, 27 खोली, इंद्रसेन नगर, बिलासपुर के द्वारा सराहा को आपरेटिव्ह सोसायटी, तिवारी काम्प्लेक्स शिव टाकिज चैक बिलासपुर के विरूद्ध मच्युरिटी रकम नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है । इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी तारबाहर को निर्देशित किया गया है ।
  • आवेदिका चंडीबाई सूर्यवंशी निवासी लखराम, थाना रतनपुर के द्वारा हक की जमीन पर परिजनों द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत की गई है । अधिकार मांगने पर गाली गलौच कर मारने की धमकी दी जाती है । आवेदिका की शिकायत की जांच हेतु अति.पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिलासपुर को निर्देशित किया गया है ।
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छत्तीसगढ़

Bilaspur High Court Verdict : ‘सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं’.. इस मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, ट्रायल कोर्ट के फैसले को माना सही                           

Bilaspur High Court Verdict: हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्ज़ी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता।

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Bilaspur High Court Verdict: हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्ज़ी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।

शादी के बहाने बनाए संबंध

दरअसल, Bemetara जिला निवासी रेप पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट से आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि वह एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में मजदूरी करने जाती थी। वहां गांव के दूसरे लोग भी काम करने जाते थे। गांव का एक व्यक्ति, यानी आरोपी भी वहां काम के लिए जाता था। 19 जून 2022 को आरोपी ने उससे बात करना शुरू किया और कहा कि वह उससे शादी करेगा, उसे रानी की तरह रखेगा, और शादी का वादा करके उसे बहलाया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे बार-बार शादी का वादा करके फुसलाया और उससे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा।

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पहले से शादीशुदा थी महिला

25 जुलाई 2022 को सुबह करीब 4:00 बजे, जब शिकायतकर्ता शौच के लिए जा रही थी, तो आरोपी उससे मिला और फिर कहा कि वह उससे शादी करेगा तथा फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय लाइट चली गई और आरोपी उसे अपने घर ले गया एवं संबंध बनाए। जब आरोपी ने संबंध बनाए, तब वह तीन माह की गर्भवती थी। लोकलाज के भय से उसने घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया। बाद में पति के पूछने पर घटना की जानकारी दी, इसके बाद मामले की रिपोर्ट लिखाई गई।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दोषमुक्त

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयानों को देखने से यह साफ है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित हो सके कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने या चोट पहुंचाने का डर दिखाकर उसकी सहमति ली थी। इस केस में ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पीड़िता ने अपनी सहमति इसलिए दी क्योंकि उसे लगता था कि वह कानूनी तौर पर शादीशुदा है।

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सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं

इसके उलट, पीड़िता पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति से शादीशुदा थी और गर्भवती भी थी। इस केस में यह भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर पाई थी। पीड़िता के कोर्ट में दिए गए बयानों को देखने से यह साफ है कि आरोपी ने सहमति से पीड़िता के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्ज़ी और सहमति से बनाए गए फिजिकल रिलेशन रेप का जुर्म नहीं बनता। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

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छत्तीसगढ़

Khelo India Tribal Games 2026 : छत्तीसगढ़ में नेशनल रेसलिंग का आगाज़! 144 रेसलर्स, 4 दिन और कड़ा मुकाबला, जानें कब और कहाँ देख सकेंगे लाइव

अंबिकापुर में 28 मार्च से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती स्पर्धा शुरू होगी, जिसमें देशभर के 144 जनजातीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन का लाइव प्रसारण DD Sports पर किया जाएगा।

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रायपुर : Khelo India Tribal Games 2026 देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती स्पर्धा का मेजबानी कर रहा है। सरगुजा जिले का हृदय स्थल अम्बिकापुर एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 28 मार्च से कुश्ती (रेसलिंग) स्पर्धा का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग में कुश्ती के रोमांचक मुकाबले होंगे।। स्थानीय गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय समागम में देश के अलग-अलग राज्यों के जनजातीय खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सुदूर वनांचलों में छिपी जनजातीय खेल प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। अंबिकापुर में होने वाले मुकाबले स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे और उन्हें भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।

Ambikapur Wrestling Competition देशभर की प्रतिभाओं का जुटेगा महाकुंभ

इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, ओडिशा, मिजोरम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मेजबान छत्तीसगढ़ सहित कुल 144 रेसलर्स (पुरुष एवं महिला) हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन जनजातीय युवाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां 28 से 31 मार्च तक पुरुष और महिला वर्ग में कुश्ती के रोमांचक मुकाबले होंगे.

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DD Sports Live Wrestling चार दिवसीय रोमांच- तीन चरणों में होंगे मुकाबले

28 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलने वाले इन मुकाबलों को प्रतिदिन तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुगमता बनी रहे, प्रथम चरण प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक, द्वितीय चरण प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, तृतीय चरण सायं 4 बजे से खेल समाप्ति तक आयेाजित किए जाएंगे। अंबिकापुर में होने वाले मुकाबले स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे और उन्हें भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।

डी डी स्पोर्ट्स पर लाइव प्रसारण

इस भव्य आयोजन को भारत के जनजातीय खेल, छत्तीसगढ़ मा सुंदर मेल की प्रेरणादायी टैगलाइन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। खेल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं। गौरव की बात यह है कि इस आयोजन का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती पर किया जाएगा, जिससे दुनिया भर के दर्शक सरगुजा की धरती पर हो रहे इस महाकुंभ को लाइव देख सकेंगे।

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तैयारियां पूर्ण, खिलाड़ियों का स्वागत खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सरगुजा अब अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ-साथ देश को नई खेल ऊर्जा देने के लिए तैयार है। देशभर से आने वाले खिलाड़ी और अधिकारी छत्तीसगढ़ की ‘अतिथि देवो भव’ परंपरा का अनुभव कर सकें।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

प्रश्न 1: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की कुश्ती स्पर्धा कहां होगी?

उत्तर: अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में आयोजित होगी।

प्रश्न 2: कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं?

उत्तर: देशभर से 144 पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

प्रश्न 3: मुकाबले कहां देखे जा सकते हैं?

उत्तर: DD Sports और Prasar Bharati पर लाइव प्रसारण होगा।

 

 

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छत्तीसगढ़

Dhamtari Suicide News: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी करेली में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक नवविवाहिता की फांसी पर लटकी लाश घर के अंदर मिली। मृतका की पहचान 23 वर्षीय नूतन दीवान के रूप में हुई है।

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Dhamtari Suicide News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी करेली में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक नवविवाहिता की फांसी पर लटकी लाश घर के अंदर मिली। मृतका की पहचान 23 वर्षीय नूतन दीवान के रूप में हुई है। युवती की शादी महज 13 दिन पहले ही हुई थी। नूतन मूल रूप से फिंगेश्वर क्षेत्र के खैरझिटी गांव की रहने वाली थी और शादी के बाद अपने ससुराल छोटी करेली में रह रही थी।

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि घटना से ठीक पहले पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था (Dhamtari Suicide News) और इसी के बाद नूतन ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। खास तौर पर यह जानने की (Dhamtari Suicide News)  कोशिश की जा रही है कि पति-पत्नी के बीच आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि, शादी के महज 13 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ? जिसने एक नई जिंदगी को खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।

 

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