बिलासपुर
दो अलग-अलग ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापा मारकर किया भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब जप्त
थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।
अप.क्र. – 156,157/2024 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट व
अप.क्र. – 158/2024 धारा – 20(बी) नारकोटिक एक्ट।
रतनपुर पुलिस द्वारा नशे के अवैध व्यापारियों के विरूद्ध की गई बड़ी कार्यवाही।
दो अलग-अलग ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापा मारकर किया भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब जप्त।
ग्राम मटियारी थाना सीपत गांजा बेचने आये व्यापारी को गांजे के साथ किया गिरफ्तार।
जप्ती:- 1. 22 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती लगभग 4400 रूपये।

- 02 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 20,000 रूपये।
पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह के द्वारा जिले में अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं नशे के कारोबारियों पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देवश सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर अवैध नशे की बिक्री करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अलग-अलग मुखबिर तैनात किया गया था।
जो दिनाँक 22/02/2024 को सूचना मिला कि जुनाशहर रतनपुर व सिलदहा में एक व्यक्ति अपने घर बाड़ी में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बेच रहा है कि सूचना पर थाना रतनपुर से टीम भेजकर तस्दीक कार्यवाही किया जहाँ जुनाशहर निवासी मेलाराम नेताम के घर के बाड़ी में 15 लीटर कच्ची महुआ शराब रखे मिला, व ग्राम सिलदहा निवासी प्रदीप तिवारी के घर के बाड़ी से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुआ, उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई।
व दिनांक 22/02/2024 को ही एक व्यक्ति के मादक पदार्थ गाँजा रखकर ग्राहक तलाश करने की सूचना पर भेंड़ीमुड़ा रतनपुर में रेड कार्यवाही किया गया जो मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार संदेही रवि मालिया निवासी मटियारी थाना सीपत से 02 कि.ग्रा. गाँजा को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट की कार्यवाही की गई। तथा उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर, सउनि शिव चन्द्रा, प्र. आर. विकास सेंगर, प्र.आर. सत्यप्रकाश यादव आर. आशीष राठौर, कीर्ति पैकरा, बसंत मानिकपुरी, दीपक मरावी, घनश्याम राठौर, प्रफुल्ल यादव, अजय भारद्वाज का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
- मेलाराम नेताम पिता स्व. मनीराम नेताम उम्र 50 वर्ष निवासी जूनाशहर रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।
- प्रमोद तिवारी पिता प्रदीप तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी सिलदहा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।
- रवि मालिया पिता गुहाराम मालिया उम्र 38 वर्ष निवासी मटियारी थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग.।
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बिलासपुर को मिली नई सौगात
बिलासपुर। क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Chouksey Group of Colleges के अंतर्गत नया Chouksey College of Ayurved Research Center & Hospital अब राष्ट्रीय आयुर्वेद आयोग (NCISM), नई दिल्ली से संबद्ध हो गया है।
यह उपलब्धि बिलासपुर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अब जिले को अपना पहला और एकमात्र निजी बीएएमएस (BAMS) कॉलेज मिल गया है।
कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि इस वर्ष होने वाली काउंसलिंग में चौकसे आयुर्वेद कॉलेज में NEET 2025 के आधार पर प्रवेश (Admission) दिए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद शिक्षा एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।
ज्ञात रहे कि इस वर्ष Chouksey Group के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रवेश (Admissions) हुए हैं। साथ ही डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे B.Com, Law, BBA, BCA, PGDCA की सभी सीटें भी पूर्ण रूप से भर गई हैं। यह विद्यार्थियों के बीच चौकसे ग्रुप की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वास को दर्शाता है।

चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष जायसवाल ने कहा —
“हमारा संकल्प विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बिलासपुर में पहला निजी बीएएमएस कॉलेज खुलना न केवल विद्यार्थियों बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि यह कॉलेज आयुर्वेद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।”
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Bilaspur के नामी LCIT Group of Institutions का छात्रों के साथ भयानक फर्जीवाड़ा : वादे बड़े-बड़े, हकीकत पानी-पानी!
बिलासपुर: LCIT Group of Institutions – Bilaspur, जो हर साल एडमिशन के दौरान बड़े-बड़े वादे और लुभावने दावे करता है, उसकी सच्चाई अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। दावा किया जाता है कि यहां आधुनिक लैब्स, अनुभवी फैकल्टी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा — लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।
बारिश आई, लैब्स ने छलनी बनकर स्वागत किया!
हमें मिले वीडियो में कॉलेज की लैब्स से टपकती छतें साफ़ दिखाई दे रही हैं। जहां स्टूडेंट्स को मशीनों के साथ प्रैक्टिकल करना चाहिए था, वहां अब पानी से बचने के लिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ रखी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जब प्रयोगशालाएं ही सुरक्षित नहीं, तो शिक्षा कितनी सुरक्षित होगी?

फैकल्टी? बस कागज़ों पर!
सूत्रों के अनुसार, यहां कई फैकल्टी सदस्य केवल ऑन पेपर मौजूद हैं। यानी नाम तो है, पर काम में कहीं नजर नहीं आते। छात्रों का कहना है कि कई विषयों की क्लास ही नियमित नहीं होती।
इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी सिर्फ नाम के!
कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल भी फुल टाइम नहीं है, बल्कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए कागजों पर मौजूद हैं। यह छात्रों के भविष्य के साथ खुला मज़ाक है।

स्टाफ की नियुक्ति पर भी सवाल
बताया जा रहा है कि अधिकांश स्टाफ या तो यहीं के पुराने छात्र हैं या फिर अन्य कॉलेज से किसी वजह से हटाए गए लोग हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है।
🎙 बिलासपुर के इस संस्थान की मार्केटिंग चमचमाती है, लेकिन हकीकत में ढहती छतें, दिखावटी स्टाफ और खोखले दावे छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़रूरत है कि शिक्षा को सिर्फ व्यापार न बनाकर, जिम्मेदारी समझा जाए
बिलासपुर
Bilaspur News: सट्टा के खिलाफ संगठित अपराध और जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
बिलासपुर: नगदी रकम 11,600/- रूपये, मोचाईल, सट्टा पट्टी पर्ची जप्त
अपराध क्रमांक 1268/2024 धारा- 06 ख जुआ प्रतिशेध अधिनियम 2022 तथा धारा 112(2) बीएनएस०
नाम गिर० आरोपी :– आकाश सारथी पिता राजेश सारथी उम्र 28 साल नि० दुर्गा मंदीर के पास, कस्तुरबा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ०ग०
विवरण इस प्रकार है कि उपरोक्त आरोपी कल्याण सट्टा नाम से अंको के माध्यम से हारजीत का दाव लगाकर सट्टा लिख रहा था। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गुरुद्वारा के सामने सिन्धी कॉलोनी थाना सिविल लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर मोबाईल नंबर धारक व्यक्ति कथित खाईवाल के कहने पर तथा उससे मिलकर कर सट्टा पट्टी लिखना, जिसके एवज में प्रतिदिन कमीशन के रूप में नगदी रकम प्राप्त होना बताया। आरोपी के बताये अनुसार प्रकरण में मोबाईल नंबर धारक व्यक्ति कथित खाईवाल को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियो के विरुध्द जुआ अधिनियम तथा संगठित अपराध की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
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