गरियाबंद
निजात अभियान के तहत् सरकण्डा पुलिस की कार्यवाही
थाना- सरकंडा , जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
अप क्र.- 155/2024
धारा- 20बी, एनडीपीएस एक्ट।
** निजात अभियान के तहत् सरकण्डा पुलिस की
कार्यवाही।
- * अवैध मादक पदार्थ गांजा बिकी करने वाला
आरोपी सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में।
** आरोपी के कब्जे से 1 किलो मादक पदार्थ गांजा
किमती 12000/-रू किया गया जप्त।
** आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत की
गई कार्यवाही।
** थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध
लगातार की जायेगी कार्यवाही।
नाम आरोपी –
1- दुर्गेश साहू पिता गोकुल साहू उम्र 22 वर्ष निवासी
मिश्रा मोहल्ला जबड़ापारा थाना सरकण्डा जिला
बिलासपुर (छ.ग.)।
विवरण – पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुरसंतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु “निजात’ अभियान के तहत् कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब/गांजा बिकी करने वालों की धरपकड़ हेतु मुखबीर तैनात किया गया है कि दिनांक 29.01.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार करते हुये चांटीडीह पीपल पेड़ के नीचे बैठा है, उक्त सूचना से अति. अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकडा) पूजा कुमार को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी जय प्रकाश गुप्ता के दिशा निर्देश में टीम तैयार कर मुखबीर के बताये हुलिये अनुसार रेड कार्यवाही कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम दुर्गेश साहू निवासी जबड़ापारा का बताया जिसका तलाशी लेने पर पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा करीब 1 कि.ग्रा. किमती 12000/- रु. बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया है।
क्राइम
बिलासपुर: 09 लीटर कच्ची महुआ शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
थाना रतनपुर जिला बिलासपुर : प्रमोद राव मराठा उर्फ भोला पिता स्व. जुलाब राव उम्र 38 वर्ष निवासी तेलंगापारा रतनपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष सिंह द्वारा चलाये जा रहे नशे के विरूद्ध आपरेशन निजात कार्यवाही पुरे बिलासपुर जिले में की जा रही है।
इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) कोटा के मार्गदर्शन में थाना रतनपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा हैं ।
इसी कड़ी में दिनांक 09/01/2024 के मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम तेलंगापारा रतनपुर का एक व्यक्ति अपने घर के ऑगन में भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा हैं।
सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतू थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर उक्त स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर एक व्यक्ति के घर के ऑंगन से 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के जरीकेन में भरा 09 लीटर कच्ची महुआ शराब रखे हुये मिला।
उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रमोद राव उर्फ भोला निवासी तेलंगापारा रतनपुर का होना बताया।
जिसके द्वारा शराब रखने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कागजात नही होने से उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
क्राइम
SBI एटीएम मशीन को तोडकर चोरी का प्रयास करने वाला आरोपी चढ़ा तोरवा पुलिस के हत्थे, CCTV भी निकालकर साथ ले गया था…
बिलासपुर| प्रार्थी विरेन्द्र सूर्यवंशी, जिला कार्यवाहक ट्रांजेक्शन सालूशन इंटरनेश्नल प्रायवेट लिमिटेड बिलासपुर के द्वारा दिनांक 01.08.2023 को अज्ञात आरोपी द्वारा पुराना पावर हाउस स्थित एसबीआई एटीएम बूथ में चोरी करने की नीयत से एटीएम बूथ में लगे दो कैमरा एवं एटीएम मशीन का डोर को तोड़कर क्षतिग्रस्त करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 398 / 2023 धारा 457,380, 511, 427 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया । जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह(भापुसे) अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली पूजा कुमार (भापुसे) के मार्गदर्शन में तत्काल अज्ञात आरोपी की पता तलाश कर धरपकड करने के लिए थाना प्रभारी तोरवा सुरेन्द्र स्वर्णकार के नेतृत्व में तत्काल टीम तैयार की गई जो पुलिस टीम द्वारा एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से आरोपी की पहचान क्षेत्र के निवासियों से कराई गई जो उक्त आरोपी के छोटू उर्फ तुषार मरावी निवासी पावर हाउस तोरवा बिलासपुर छ. ग. होना पता चला जिसे मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी कर रिपोर्ट के महज 24 घंटो के भीतर पावर हाउस तोरवा से पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर नशा करने के लिये एटीएम में घुसकर चोरी करने का प्रयास करना स्वीकार किया तथा पूर्व में भी रेलवे कर्मचारी की मोटरसायकल हीरो होंडा डॉन सीजी 04 सीबी 0486 को कासिमपारा से चोरी करना स्वीकार किया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ( पूर्व में चोरी की गई ) मोटरसायकल रॉड पेचकस पाना तथा एटीएम बूथ से निकाले गये 01 नग सीसीटीवी कैमरा को जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है।
प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुरेन्द्र स्वर्णकार सउनि भारत सिंह मरकाम प्र.आर. प्रमोद कसेर, साहेब अली, आर. लक्ष्मी कश्यप एवं उदय पाटले का सराहनीय योगदान रहा|
गरियाबंद
निजात अभियान के तहत् सरकण्डा पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी, 2 आरोपी गिरफ्तार
नाम आरोपी – 1. मन्नू लहरे पिता साहेबलाल लहरे उम्र 32 वर्ष निवासी मल्हार वार्ड क. 01, थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) हाल मुकाम अटल आवास सरकंडा ।
- ऋषि कपूर रात्रे पिता हीरादास रात्रे उम्र 26 वर्ष निवासी स्कूलपारा बकरकुदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) हाल मुकाम अटल आवास सरकंडा
बिलासपुर| पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं जिला को नशामुक्त बनाने हेतु नशे के कारोबार करने वालों पर कार्यवाही करने निर्देशित कर जिले में “निजात” अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिपालन में थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब / गांजा बिक्री करने वालों की धरपकड़ हेतु मुखबीर तैनात किया गया है, कि दिनांक 25.02.2023 को मुखबीर से सूचना से मिला कि बहतराई स्टेडियम के आगे निखिल अटल आवास नहरपारा तिगड्डा के पास एक व्यक्ति मो.सा. क्र. सीजी 10 एए 7408 में एक सफेद प्लास्टिक थैला में गांजा रखकर बिक्री करने ग्राहक की तलाश कर रहा है, उक्त सूचना से श्रीमान् अति. अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस. पी. (सरकंडा) पूजा कुमार को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देश अनुसार थाना प्रभारी सरकंडा फैजुल होदा शाह के हमराह टीम तैयार कर निखिल अटल आवास नहर पास तिगड्डा पर घेराबंदी कर मुखबीर के बताये हुलिये अनुसार रेड कार्यवाही कर आरोपी मन्नू लहरे पिता साहेबलाल लहरे उम्र 32 वर्ष निवासी मल्हार वार्ड क्र. 01 थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) को पकड़कर विधिवत् तलाशी ली गई जिसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 400ग्राम गांजा किमती 24000/- रू. एवं वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 10 AA 7408 जप्त कर आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार दिनांक 25.02.2023 को ही मुखबीर से सूचना मिला कि राजकिशोर नगर बजरंग बली मंदिर के सामने तिराहा में एक व्यक्ति सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में अवैध गांजा रखकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है, उक्त सूचना पर तस्दीक करते हुये विधिवत् एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये घेराबंदी कर मुखबीर के बताये हुलिये अनुसार रेड कार्यवाही कर आरोपी ऋषि कपूर रात्रे पिता हीरादास रात्रे उम्र 26 वर्ष निवासी स्कूलपारा बकरकुदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) को पकड़कर विधिवत् तलाशी ली गई जिसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 210 ग्राम गांजा किमती करीब 22000/- रू. जप्त किया जाकर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, सउनि रमेश साहू, सउनि रमेश ध्रुव, म. प्र.आर. संगीता नेताम, प्र. आर. विनोद यादव, प्रमोद सिंह, आरक्षक मिथलेश सोनी, राहुल सिंह, सोनू पाल, भागवत चंद्राकर, संजीव जांगड़े, मनोज बघेल, विवेक राय, का विशेष योगदान रहा।
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