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PM Fasal Bima Yojana 2026 : आखिरी तारीख 16 अगस्त तक बढ़ी, जानिए कैसे करें आवेदन

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Business Desk – PM Fasal Bima Yojana 2026 : खरीफ 2026 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana – PMFBY) के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने फसल बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारणवश तय समय सीमा तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सके थे।

योजना का लाभ ऋणी (Loanee), गैर-ऋणी (Non-Loanee) और बटाईदार (Sharecropper) किसान भी ले सकेंगे। प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, आंधी, कीट एवं रोगों से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना और खेती के जोखिम को कम करना है।

PM Fasal Bima Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। योजना के तहत बीमित किसानों को नुकसान का आकलन होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

किन किसानों को मिलेगा फायदा?
ऋणी किसान (Loanee Farmers)
गैर-ऋणी किसान (Non-Loanee Farmers)
बटाईदार किसान (Sharecropper Farmers)

किन फसलों का कराया जा सकता है बीमा?
खरीफ सीजन की अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जिलेवार अधिसूचित फसलों को योजना में शामिल किया जाता है। इनमें सामान्य तौर पर धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, कपास सहित अन्य खरीफ फसलें शामिल रहती हैं।

फसल खराब होने पर कब मिलता है क्लेम?
सूखा पड़ने पर
बाढ़ या जलभराव होने पर
अतिवृष्टि या कम बारिश होने पर
ओलावृष्टि
चक्रवात और तेज आंधी
भूस्खलन
कीट एवं रोग से फसल नुकसान
कटाई के बाद निर्धारित अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान

किसान को कितना Premium देना पड़ता है?
खरीफ फसल: बीमित राशि का 2 प्रतिशत
रबी फसल: बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत
व्यावसायिक एवं बागवानी फसल: बीमित राशि का 5 प्रतिशत

कैसे करें Online Apply?
नजदीकी बैंक शाखा
प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
अधिकृत बीमा कंपनी
PMFBY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

आवेदन के लिए जरूरी Documents
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
भूमि संबंधी दस्तावेज
बुआई का विवरण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

क्लेम कैसे मिलता है?
यदि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है, तो संबंधित विभाग नुकसान का सर्वे करता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी पात्र किसानों के बैंक खाते में क्लेम राशि भेजती है। कुछ परिस्थितियों में स्थानीय नुकसान की सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर देना भी जरूरी होता है।

Last Date बढ़ने से किसानों को क्या फायदा होगा?
31 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाने वाले किसानों को अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे अधिक किसान योजना में शामिल हो सकेंगे और खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

किसानों के लिए जरूरी सलाह
यदि आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है, तो अंतिम समय का इंतजार न करें। अपने बैंक, CSC सेंटर या अधिकृत बीमा कंपनी से संपर्क कर 16 अगस्त 2026 से पहले आवेदन पूरा कर लें। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज और फसल संबंधी जानकारी सही भरें, ताकि भविष्य में क्लेम लेने में कोई परेशानी न हो।

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लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष ने किया वॉकआउट

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लोकसभा से पारित होने के एक दिन बाद एंटी पेपर लीक बिल अब राजयसभा से भी पास हो गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह बिल पेश किया था. इस बिल के कुछ क्लॉज में विपक्षी सदस्य जॉन ब्रिटास, एए रहीम, हरीश बीरान, संतोष कुमार पी ने संशोधन के नोटिस किए थे, लेकिन वोटिंग के समय सदन में मौजूद नहीं थे. पी विल्सन और तिरुचि शिवा ने संशोधन प्रस्तावित किए, जो संशोधन में गिर गए. यह बिल राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हो गया.

इस बिल के पारित हो जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार, 31 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी.

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भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा: कोलकाता से नेपाल पहुंची पहली कंटेनर ट्रेन, दोनों देशों के बीच माल ढुलाई के नए युग की शुरुआत

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Kolkata to Nepal First Indian Railway: भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। पहली बार कोलकाता से नेपाल कंटेनर ट्रेन पहुंची है। इसी के साथ ही भारत और नेपाल के बीच माल ढुलाई के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी रेल सेवा से बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट का झंझट भी खत्म हो गया है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक इस ट्रेन में 40 वैगन थे और इसमें कैनोला की खेप भेजी गई।

रेल मंत्रालय ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत अब कोलकाता पोर्ट से कंटेनर में लदा माल सीमा पर ट्रांसशिपमेंट किए बिना सीधे रेल के जरिए विराटनगर पहुंचाया जा सकेगा। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार में माल पहुंचाने का समय और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने की उम्मीद है। साथ ही, माल की बार-बार हैंडलिंग भी कम होगी, जिससे सप्लाई चेन अधिक सुचारु और भरोसेमंद बनेगी। इस पहल से भारत और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच सीमा पार माल ढुलाई पहले के मुकाबले अधिक तेज, किफायती और प्रतिस्पर्धी हो सकेगी।

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भारत के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर के बीच ब्रॉडगेज रेल संपर्क पर आधारित

यह पहल भारत के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर के बीच ब्रॉडगेज रेल संपर्क पर आधारित है। इस रेल लिंक का उद्घाटन जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किया था। इसके बाद नवंबर 2025 में संशोधित लेटर ऑफ एक्सचेंज (LoE) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद विराटनगर के लिए सीधी कमर्शियल रेल सेवा अब शुरू हो गई है। इससे भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

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एक अफसर, एक कारः सरकारी वाहनों के दुरुपयोग रोकने मोदी सरकार का बड़ा फैसला

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One Officer, One Official Car: सरकारी वाहनों के दुरुपयोग रोकने के लिए मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा फैसला लिया है। वाहनों का दुरुपयोग रोकने और खर्च कम करने के लिए सरकार ने ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी’ नीति लागू की है। नीति के तहत किसी अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी नए कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के तहत अब किसी अधिकारी को पहले से सरकारी गाड़ी मिली हुई है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या ऑटोनॉमस बॉडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा है, तब भी उसे दूसरी सरकारी कार नहीं दी जाएगी। सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि जिन सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनका बेवजह इस्तेमाल न होने दिया जाए। यह आदेश सितंबर 2022 में जारी दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। नया कार्यालय ज्ञापन सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है।

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